रायपुर: नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत रायपुर (ग्रामीण) की मंदिर हसौद थाना पुलिस ने प्रतिबंधित नशीली दवाओं की अवैध बिक्री करने वाले एक आरोपी को रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 148 नग नाइट्रोसन-10 टेबलेट और बिक्री के नगद 1,520 रुपये जब्त किए हैं। जब्त सामग्री की कुल कीमत लगभग 60,720 रुपये आंकी गई है।
मुखबिर की सूचना पर घेराबंदी
पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, 25 अगस्त को थाना मंदिर हसौद पुलिस को सूचना मिली थी कि ग्राम खुटेरी तिराहा के पास एक व्यक्ति अवैध रूप से प्रतिबंधित नशीली टेबलेट बेच रहा है। सूचना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) श्रीमती श्वेता श्रीवास्तव सिन्हा के निर्देशों पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री अभिषेक झा, एसडीओपी (माना) श्री लम्बोदर पटेल और थाना प्रभारी निरीक्षक आशीष यादव के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया गया।
दस्तावेज नहीं दिखा सका आरोपी
पुलिस टीम ने मुखबिर के बताए स्थान पर घेराबंदी कर संदिग्ध व्यक्ति को हिरासत में लिया। पूछताछ में उसने अपना नाम मो. अहदाब खान उर्फ आदाब खान (30 वर्ष), निवासी ग्राम खुटेरी, थाना मंदिर हसौद बताया। तलाशी लेने पर उसके पास से प्रतिबंधित नशीली टेबलेट ‘नाइट्रोसन-10’ बरामद हुई। जब उससे दवाओं के संबंध में वैध दस्तावेज मांगे गए, तो वह कोई कागजात पेश नहीं कर सका और पुलिस को गुमराह करने का प्रयास करने लगा।
एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज
पुलिस ने आरोपी के खिलाफ थाना मंदिर हसौद में अपराध क्रमांक 393/26, धारा 21(ख) नारकोटिक एक्ट (NDPS Act) के तहत मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है।
एक नज़र में मुख्य बिंदु:
आरोपी: मो. अहदाब खान उर्फ आदाब खान (पिता: मो. नईम खान, उम्र: 30 वर्ष), निवासी- ग्राम खुटेरी, रायपुर।
बरामदगी: 148 नग नाइट्रोसन-10 टेबलेट, 1,520 रुपये नगद (कुल जुमला कीमती लगभग ₹60,720)।
घटनास्थल: ग्राम खुटेरी तिराहा, थाना मंदिर हसौद क्षेत्र।
धारा: 21(ख) नारकोटिक (NDPS) एक्ट।

