प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत शासकीय राशि प्राप्त करने के बावजूद आवास निर्माण कार्य पूर्ण न करने वाले हितग्राहियों पर प्रशासन ने सख्त रुख अपना लिया है। कलेक्टर रायपुर डॉ. गौरव सिंह के निर्देशानुसार, योजना की राशि लेकर घर न बनाने या राशि का दुरुपयोग करने वाले हितग्राहियों के खिलाफ एसडीएम न्यायालय में राशि वसूली के प्रकरण दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है।
इसी कड़ी में, एसडीएम आरंग श्रीमती अभिलाषा पैकरा के न्यायालय में आरंग जनपद पंचायत क्षेत्र के कुल 249 प्रकरण पंजीकृत किए गए हैं। प्रशासनिक कड़ाई और नोटिस जारी होने के बाद इनमें से 52 हितग्राहियों ने अपने आवास का निर्माण कार्य सफलतापूर्वक पूर्ण कर लिया है। वहीं, शेष 197 हितग्राहियों के खिलाफ वसूली की प्रक्रिया जारी है, जिनमें से 40 बकायादारों के विरुद्ध जमानती वारंट जारी किया गया है।
राशि का दुरुपयोग करने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई: एसडीएम

मामले की जानकारी देते हुए एसडीएम आरंग श्रीमती अभिलाषा पैकरा ने स्पष्ट किया कि प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) का मुख्य उद्देश्य बेघर और जरूरतमंद परिवारों को छत उपलब्ध कराना है। शासन द्वारा इसके लिए समय पर किश्तें और राशि जारी की जाती है।
उन्होंने चेतावनी दी कि यदि हितग्राही निर्धारित समयावधि के भीतर निर्माण कार्य पूरा नहीं करते हैं या सरकारी राशि का अन्य कार्यों में दुरुपयोग करते हैं, तो उनके विरुद्ध इसी प्रकार की कठोर कानूनी व वसूली कार्रवाई निरंतर जारी रहेगी।

