वर्ष 2021 से नाबालिग किशोरी को शादी का झांसा देकर बहला-फुसलाकर ले जाने और दुष्कर्म करने के मामले में आरंग पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने आरोपी राकेश घृतलहरे को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है। मिली जानकारी के अनुसार, आरोपी राकेश घृतलहरे (उम्र 26 वर्ष), पिता हीरालाल घृतलहरे (मूल निवासी: पाहंदा, थाना पलारी, जिला बलौदाबाजार; वर्तमान पता: मजदूर नगर सरोरा, थाना उरला, रायपुर) ने वर्ष 2021 में एक नाबालिग किशोरी को शादी का झांसा देकर बहला-फुसलाकर भगा ले गया था। इसके बाद आरोपी ने पीड़ित नाबालिग को अपने मजदूर नगर स्थित मकान में रखकर जबरन शादी कर ली थी। पीड़िता के परिजनों की शिकायत पर आरंग थाने में गुमशुदगी का मामला दर्ज कर पुलिस लगातार तलाश कर रही थी।

लगातार दबाव और दबिश के बाद आरोपी गिरफ्तार

आरंग पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 17 अगस्त 2026 को पीड़िता को बरामद कर लिया था। हालांकि, गिरफ्तारी के डर से आरोपी फरार हो गया था। थाना प्रभारी नरेश कुमार साहू के मार्गदर्शन में मामले के वर्तमान विवेचक सोनप्रसाद राजेत्री द्वारा आरोपी पर लगातार निगरानी रखी जा रही थी और दबिश दी जा रही थी। पुलिस के निरंतर प्रयास और कड़े संपर्क के बाद 12 सितंबर 2026 को आरोपी को उसके मजदूर नगर स्थित ठिकाने से धर दबोचा गया।

पॉक्सो एक्ट सहित गंभीर धाराओं में कार्रवाई

आरंग पुलिस ने आरोपी राकेश घृतलहरे के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 363 (अपहरण), 366 (महिला को शादी के लिए विवश करना), 376(3) (नाबालिग से दुष्कर्म) तथा 6 पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर विधिवत गिरफ्तार किया और न्यायालय में पेश करने के बाद जेल भेज दिया।

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