अमलेश्वर के तिरंगा चौक स्थित बजरंग कॉम्प्लेक्स के समृद्धि ज्वेलर्स में हुए बहुचर्चित सुरेन्द्र सोनी हत्याकांड और लूट मामले में अदालत ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। अपर सत्र न्यायाधीश (पाटन) दुलार सिंह निर्मलकर की अदालत ने मामले की गंभीरता से सुनवाई करते हुए चारों दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इस चर्चित मामले में शासन की ओर से पैरवी शासकीय अभियोजक शेखर वर्मा ने की।
दुकान खुलते ही दिया था वारदात को अंजाम
घटना 20 अक्टूबर 2022 की है। अभियोजन पक्ष के अनुसार, जैसे ही समृद्धि ज्वेलर्स की दुकान खुली, चारों आरोपी लूट की नीयत से भीतर दाखिल हुए। आरोपियों ने दुकान से सोने-चांदी के जेवरात और नकदी लूटे, फिर पिस्टल से गोली मारकर दुकान संचालक सुरेन्द्र सोनी की निर्मम हत्या कर दी। मृतक सुरेन्द्र सोनी मूल रूप से आरंग के निवासी थे।
बेटे ने मोबाइल पर देखी थी पूरी वारदात
घटना के समय मृतक के पुत्र ने सीसीटीवी कैमरे की लाइव फीड के जरिए अपने मोबाइल पर पूरी घटना को देखा था। अनहोनी की आशंका होते ही वह तुरंत दुकान की ओर भागा। मौके पर पहुँचकर उसने आरोपियों को भागते देखा, जबकि अंदर उसके पिता लहूलुहान हालत में पड़े थे। परिजन उन्हें तुरंत अस्पताल ले गए, जहाँ डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।
बनारस से हुए थे गिरफ्तार, CCTV फुटेज बने मुख्य आधार
मामले की विवेचना के दौरान अमलेश्वर पुलिस ने तकनीकी साक्ष्य जुटाए। पुलिस ने बिहार और उत्तर प्रदेश निवासी चारों आरोपियों—अनुपम उर्फ अभिषेक झा, अभय कुमार भारती उर्फ बाबू, सौरभ सिंह और आलोक कुमार को बनारस से गिरफ्तार किया था। अदालत में पेश किए गए गवाहों के बयान और घटना के सीसीटीवी फुटेज आरोपियों को सख्त सजा दिलाने में निर्णायक साबित हुए। अदालत के इस फैसले से करीब चार साल पुराने इस सनसनीखेज हत्याकांड में पीड़िता परिवार को न्याय मिला है।

